UP Tarbandi Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा किसानों की समस्याओं के समाधान के प्रति सक्रियता दिखाई है। किसानों को जिन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनमें से एक है फसलों का आवारा पशुओं द्वारा नुकसान होना। इस चुनौती का समाधान करने के लिए सरकार ने यूपी तारबंदी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की फसलों की रक्षा के लिए उनके खेतों के चारों ओर तारबंदी करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
UP Tarbandi Yojana
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से सुरक्षित रखने के लिए यूपी तारबंदी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत विशेष प्रकार के तार प्रदान किए जाते हैं, जिनमें 12 वोल्ट का हल्का करंट प्रवाहित होता है। यह करंट इतना कम होता है कि इससे न तो पशुओं और न ही मनुष्यों को कोई गंभीर हानि होती है, बल्कि उन्हें केवल एक हल्का झटका लगता है, जिससे वे खेतों में प्रवेश करने से हिचकिचाते हैं और फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते।
इस योजना के अंतर्गत, सरकार द्वारा इन तारों की खरीद पर किसानों को 60% की सब्सिडी दी जाती है, जिससे उन्हें केवल 40% राशि का भुगतान करना पड़ता है। यह योजना किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि वे कम लागत में अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।
योजना का उद्देश्य
यूपी तारबंदी योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से सुरक्षित रखना है। अक्सर आवारा पशु खेतों में प्रवेश कर फसलों को नष्ट कर देते हैं, जिससे किसानों को गंभीर आर्थिक हानि होती है। इस समस्या के समाधान के लिए यूपी सरकार ने यह योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनके खेतों के चारों ओर बिजली के तार लगाने में सहायता प्रदान की जाती है। ये तार हल्का करंट उत्पन्न करते हैं, जिससे पशु भयभीत होकर खेत में नहीं आते और फसलें सुरक्षित रहती हैं।
योजना का लाभ
- तारबंदी के माध्यम से फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, जिससे आवारा पशुओं द्वारा होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है।
- फसलों की सुरक्षा के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है।
- राज्य सरकार द्वारा 60% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, जिससे किसानों पर वित्तीय दबाव कम होता है।
- सरल और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के कारण किसान आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- खसरा-खतौनी
- खेत संबंधित दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बिजली का बिल
- बैंक खाता नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना के लिए पात्रता
- आवेदनकर्ता का उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक किस की आयु 18 वर्ष या उससे भी अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
- यदि आवेदक पहले से इस योजना का लाभ ले चुका है तो वह पात्र नहीं होगा।
योजना के लिए आवेदन
- आधिकारिक वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर जाएं।
- आवेदन पत्र भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें।