Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ यानी यूपीएस की घोषणा की गई है।इस स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। अब सरकारी कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए यूपीएस और नई पेंशन स्कीम में से किसी एक ऑप्शन को Choose करना होगा। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के 25 साल नौकरी करने पर रिटायर होने के बाद उसकी पिछले 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50 फ़ीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस Scheme में एश्योर्ड पेंशन का प्रावधान है।
कर्मचारी की मौत के बाद परिजनों को मिलेगी पेंशन
इस को स्कीम के अंतर्गत यदि कोई कर्मचारी 10 साल नौकरी करता है तो उसे कम से कम 10 हजार रूपये पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही इस स्कीम के तहत यदि रिटायर होने के बाद कर्मचारियों की मौत हो जाती है तो उसकी पेंशन का 60% हिस्सा उसके परिजनों को मिलेगा। यूपीएस में रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी से अलग रकम भी दी जाएगी। इसकी कैलकुलेशन कर्मचारियों के हर 6 महीने की सर्विस पर बेसिक पे और महंगाई भत्ते के दसवें हिस्से के मुताबिक की जाएगी।
यदि 40 हजार बेसिक सैलरी है तो मिलेगी इतनी पेंशन
यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और नई पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन चुनते हैं और आपके अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक पे 40 हजार है तो यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपको 10 हजार रूपये की पेंशन मिलेगी। इसके अनुसार यदि कर्मचारी की पेंशन 20 हजार मंथली होती है और उसकी मौत हो जाती है तो उसकी फैमिली को 12 हजार रूपये पेंशन मिलेगी।