Prime Minister Jan Dhan Yojana: बैंकिंग फैसिलिटी से वंचित लोगों का बैंक खाता खोलने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट योजना शुरू की गई. इस योजना के तहत, केवल जीरो बैलेंस के साथ खाता खोलने की सुविधा ही नहीं है, बल्कि यह जरूरतमंदों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, इस योजना में कई अन्य लाभ भी शामिल हैं।
Prime Minister Jan Dhan Yojana
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की। इस योजना के माध्यम से नागरिक बिना किसी शुल्क के बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान में, इस योजना के तहत करोड़ों लोगों को बचत खाता, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। सरकार इस योजना के अंतर्गत न केवल बैंक खाता खोलने में सहायता करती है, बल्कि नागरिक के खाते में ₹10000 की राशि भी जमा करती है। यह धनराशि नागरिक बिना किसी दस्तावेज के ओवरड्राफ्ट के रूप में सरलता से प्राप्त कर सकते हैं।
योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य लक्ष्य भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बैंक खाता खोलना है। इस योजना का एक अन्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी भारतीय नागरिकों के पास बैंक खाता हो, ताकि वे एक सुरक्षित और समृद्ध आर्थिक जीवन का अनुभव कर सकें। यह योजना विशेष रूप से भारत के पिछड़े वर्गों और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान करती है।
योजना का लाभ
- इस योजना का लाभ केवल वही नागरिक उठा सकते हैं, जिनके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है।
- यह योजना नागरिकों को बिना पैसे के अकाउंट खुलवाने की सुविधा प्रदान करती है साथ ही साथ इसमें आपको ₹100000 तक का दुर्घटना बीमा भी प्रदान किया जाएगा।
- Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana के तहत एक अकाउंट में 5 से 10000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट राशि भी प्रदान की जाएगी।
- जिन नागरिकों का प्रधानमंत्री जन धन योजना में अकाउंट है, वह बिना किसी दस्तावेज़ के बैंक से ₹10000 का लोन प्राप्त कर सकते है।
योजना के लिए पात्रता
- योजना के आवेदक कोई योजना का पात्र बनने के लिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनका पहली बार बैंक में खाता खोला गया हो।
- योजना का पात्र बनने के लिए आवेदकों को इस बात का भी खास ख्याल रखना पड़ेगा कि उनका खाता प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच में खोला गया हो।
- योजना का लाभ वहीं आवेदक उठा सकते हैं जो अपने परिवार के मुखिया हैं या फिर अपने परिवार में कमाने वाले सदस्य हैं।
- योजना का पात्र बनने के लिए आवेदकों की 18 से 59 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- योजना का लाभ भारत के केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं उठा पाएंगे।
- कर जमा करने वाले भारत के नागरिक इस योजना के पात्र नहीं हो सकते हैं।
- ऐसे नागरिक जो केंद्रीय राज्य सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी है वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- एड्रेस प्रूफ सर्टिफिकेट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आईडेंटिटी प्रूफ सर्टिफिकेट
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- आवास प्रमाण पत्र
योजना के लिए आवेदन
- योजना की वेबसाइट www.pmjdy.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर निजुत मोइना योजना पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें।