Pitritva Labh Yojana: हरियाणा राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पितृत्व लाभ योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के श्रमिकों की पत्नियों और उनके बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की गर्भवती पत्नियों और उनके होने वाले बच्चों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। पितृत्व लाभ योजना विशेष रूप से शिशु के पोषण से संबंधित मृत्यु दर को कम करने और नवजात बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए लागू की गई है।
Pitritva Labh Yojana
हरियाणा राज्य में श्रमिक परिवारों की महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी बच्चियों की मृत्यु हो जाती है। इस समस्या को हल करने और श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा प्रशासन ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम पितृत्व लाभ योजना है।
इस योजना के तहत, राज्य सरकार श्रमिकों की पत्नियों और उनके बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार और उचित पोषण उपलब्ध कराने के लिए ₹21 हजार की राशि दो आसान किस्तों में प्रदान करेगी।
योजना का उद्देश्य
गरीब परिवार की महिलाओं को पैसों की कमी के कारण गर्भावस्था के समय उचित पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है जिससे मां और बच्चे दोनों का जीवन संकट में रहता है और पेट में पल रहे बच्चे को कुपोषण होने की संभावना भी बनी रहती है। श्रमिक की पत्नियों और बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार के द्वारा पितृत्व लाभ योजना का शुभारंभ किया गया है।
इसके माध्यम से प्रदेश सरकार श्रमिक परिवार की महिलाओं और उनके होने वाले बच्चों को उचित स्वास्थ्य सुविधा तथा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए ₹21 हजार की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि लाभार्थी महिला के बैंक खाते में डीवीटी के माध्यम से सीधे भेजी जाएगी।
योजना का लाभ
- हरियाणा सरकार ने श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पितृत्व लाभ योजना की शुरुआत की है।
- इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को दो किस्तों में कुल ₹21 हजार की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- पहली किस्त नवजात शिशु के पालन-पोषण के लिए ₹15 हजार की राशि के रूप में प्रदान की जाएगी।
- यह योजना हरियाणा में मृत्यु दर को कम करने में सहायक सिद्ध होगी।
- दूसरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद माता को पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने के लिए ₹6000 की सहायता राशि के रूप में दी जाएगी।
- राज्य के श्रमिक नागरिकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा।
- राज्य के सभी पंजीकृत श्रमिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- श्रमिक कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी आदि
योजना के लिए पात्रता
- उम्मीदवार महिला का हरियाणा राज्य का निवासी होना जरूरी है।
- इस योजना के तहत एक श्रमिक परिवार के केवल 2 बच्चों के लिए ही लाभ मिलेगा।
- यदि श्रमिक परिवार में बेटी जन्म लेती है तो इस योजना के तहत 3 बेटियों को लाभ मिलेगा।
- लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
- राज्य के केवल उन श्रमिकों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा जिनके पास श्रमिक कार्ड उपलब्ध है।
योजना के लिए आवेदन
- आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाएं।
- पितृत्व लाभ योजना पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें।