Mukhyamantri Van Vistar Yojana: हिमाचल प्रदेश में वनों की सुरक्षा और विस्तार के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 25 जुलाई 2023 को एक नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में बढ़ते भूस्खलनों को रोकना है। इसके माध्यम से भूमि संरक्षण और पहाड़ों के ढलानों से मिट्टी और पत्थरों के गिरने को रोकने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के अंतर्गत राज्य में वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे राज्य में हरियाली को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
Mukhyamantri Van Vistar Yojana
मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की गई है। यह घोषणा 25 जुलाई 2023 को राज्य सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में स्थित बंजर पहाड़ियों और चोटियों को शामिल कर राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों को पूरी तरह से हरित बनाया जा सकेगा। साथ ही, तीव्र ढलानों पर भूक्षरण को रोकने में भी सहायता मिलेगी।
योजना का उद्देश्य
हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य उन जिलों में वृक्षारोपण करना है, जहां बंजर चोटियां और पहाड़ियां स्थित हैं, ताकि हरित आवरण को बढ़ावा दिया जा सके। इस योजना के अंतर्गत राज्य में वृक्षारोपण के साथ-साथ उनके रखरखाव के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए चयनित क्षेत्रों में पौधारोपण और रखरखाव का कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाएगा, जिससे स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस प्रकार, राज्य की जनता को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा, साथ ही पर्यावरण को भी सकारात्मक प्रभाव मिलेगा।
योजना का लाभ
- इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में स्थित बंजर चोटियों और पहाड़ी क्षेत्रों को हरित आवरण में परिवर्तित करने का कार्य किया जाएगा।
- इस पहल से पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह योजना भूमि संरक्षण में सहायक होगी और भूस्खलन के कारण पहाड़ों की ढलानों से मिट्टी और पत्थरों के खिसकने को रोकने में मदद करेगी।
- इस योजना का लाभ न केवल राज्य की जनता को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा, बल्कि पर्यावरण को भी महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना के लिए पात्रता
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- स्थानियो नागरिको को वृक्षो के रखरखाव के लिए आउटसोर्स पर रखा जाएगा।
योजना के लिए आवेदन
- आधिकारिक वेबसाइट himachal.nic.in पर जाएं।
- मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें।