Mukhyamantri Sahara Yojana: हिमाचल प्रदेश सरकार अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उनके घरों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वर्तमान सरकार गंभीर बीमारियों से ग्रसित आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सहारा योजना का संचालन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चिकित्सा उपचार के लिए प्रतिमाह 3000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।
Mukhyamantri Sahara Yojana
इस योजना का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत सरकार गंभीर बीमारियों से ग्रसित गरीब वर्ग के व्यक्तियों को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत, सरकार बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों को प्रति माह ₹3000 की आर्थिक सहायता देगी। पार्किंसन, घातक कैंसर, पैजामैट्रिक, मस्कुलर डिस्ट्रॉफ़ी, हेमोफिलिया और थैलेसीमिया जैसी विशेष बीमारियों से पीड़ित रोगी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्रोनिक रीनल फेल्योर या किसी अन्य ऐसी बीमारी से प्रभावित व्यक्ति, जो स्थायी रूप से अक्षम हो जाते हैं, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के पहले चरण में प्रदेश सरकार ने 12 संस्थानों को शामिल किया था। अब तक 80 प्रतिशत लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इस योजना के माध्यम से लोगों को गंभीर रोगों से राहत प्रदान की जा रही है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य धातक बीमारियों से प्रभावित गरीब वर्ग के रोगियों को सामाजिक सुरक्षा के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसका उद्देश्य उपचार के दौरान आने वाली कठिनाइयों को कम करना और उनकी आर्थिक समस्याओं में सुधार लाना है। इस योजना के माध्यम से लोगों को गंभीर रोगों से राहत प्रदान की जा रही है।
योजना का लाभ
- प्राथमिक लाभ मासिक वित्तीय सहायता का प्रावधान है, जो रोगियों और उनके परिवारों पर वित्तीय दबाव को काफी हद तक कम करता है।
- मुख्यमंत्री सहारा योजना यह सुनिश्चित करती है कि मरीज बिना किसी वित्तीय रुकावट के अपना उपचार जारी रख सकें, जिससे उनके स्वस्थ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
- वित्तीय सहायता रोगियों और उनके परिवारों को कठिन समय में एक सम्मानजनक जीवन स्तर बनाए रखने में सहायता करती है।
- उपचार की लागत के एक हिस्से को कवर करके, यह योजना वित्तीय चिंताओं के कारण उत्पन्न होने वाले भावनात्मक और मानसिक तनाव को कम करती है।
- मुख्यमंत्री सहारा योजना रोगियों और उनके परिवारों को वित्तीय अस्तित्व की चिंता के बजाय उपचार और पुनर्प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करके सशक्त बनाती है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- बिमारी के इलाज के रिकॉर्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 4,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग ही आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक के पास अपनी बीमारी का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- बीमारी पेंशन योजना के लाभार्थी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
योजना के लिए आवेदन
- आधिकारिक वेबसाइट sahara.hpsbys.in पर जाएं।
- आवेदन पत्र भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें।