Mukhyamantri Gramin Awas Yojana Haryana: मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा गरीब नागरिकों को घर बनाने के लिए प्लॉट दिए जाते हैं। इस योजना के लिए हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आप मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता क्या है तथा कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता
- मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपका हरियाणा निवासी होना आवश्यक है।
- इस योजना के तहत आवेदन के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को दिया जाएगा, जो पहले से किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे होंगे।
- योजना के लिए अप्लाई करने वाले परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर मकान या संपत्ति पंजीकृत नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार लिंक मोबाइल नंबर
- पहचान पत्र
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
ऐसे करें आवेदन
- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना है।
- यहां पर होम पेज पर जाने के बाद आपको मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पोर्टल पर क्लिक करना है।
- अब आप अपने परिवार पहचान पत्र नंबर को दर्ज करके वेरीफाई बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को भरें।
- सभी आवश्यक जानकारी को भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।इस प्रकार आप मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम
- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए सरकारी वेबसाइट पर जाएं।
- यहां पर आपको रिपोर्ट्स का क्षेत्र दिखाई देगा, उसे पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपना जिला, थाना, ग्राम आदि जानकारी भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं।