Him Care Yojana: केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करती हैं, ताकि नागरिकों को अधिकतम लाभ मिल सके। इसी क्रम में, राज्य सरकार ने हिम केयर योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना हिमाचल प्रदेश में लागू की गई है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना है। किसी भी देश या राज्य का विकास तभी संभव है जब उसके नागरिक स्वस्थ रहें। यदि नागरिक स्वस्थ नहीं होंगे, तो देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक स्वस्थ शरीर में ही सकारात्मक विचारों का संचार होता है और लोग अपने कार्यों को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाते हैं। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र और राज्य सरकारें निरंतर ऐसी योजनाओं का कार्यान्वयन करती रहती हैं।
Him Care Yojana
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 01 जनवरी 2019 को हिम केयर योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी योग्य व्यक्तियों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है। जानकारी के अनुसार, एक परिवार में पांच सदस्यों को हिम केयर योजना का लाभ मिल सकता है। हालांकि, यदि किसी परिवार में पांच से अधिक सदस्य हैं, तो उन्हें अलग-अलग इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के उन नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं हैं। Him Care Yojana के तहत लाभार्थियों को ₹5 लाख तक के इलाज की निशुल्क कैशलेस सुविधा प्रदान की जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार का यह निर्णय अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि इसके माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को अपनी बीमारियों के दौरान इलाज के लिए वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वे अन्य नागरिकों की तरह बेहतर उपचार प्राप्त कर सकेंगे, जिससे राज्य और उसके आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का विकास संभव होगा।
योजना का लाभ
- 1 जनवरी 2019 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम केयर योजना की शुरुआत की।
- यह योजना उन सभी नागरिकों के लिए बनाई गई है जो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के लाभ के लिए योग्य नहीं हैं।
- हिम केयर योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है।
- एक परिवार के अधिकतम 5 सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकते हैं; यदि परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो अतिरिक्त सदस्यों को अलग से नामांकन कराना होगा।
- इस योजना में प्रीमियम दरें विभिन्न श्रेणियों के आधार पर निर्धारित की गई हैं।
- लाभार्थियों को इस योजना के तहत एक ई-कार्ड दिया जाता है जिससे लाभार्थी सरकार द्वारा चयनित अस्पतालों में जाकर निशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना के लिए पात्रता
- हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक आयुष्मान भारत योजना का पात्र नहीं होना चाहिए।
- आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए।
योजना के लिए आवेदन
- आधिकारिक वेबसाइट hpsbys.in पर जाएं।
- आवेदन पत्र भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें।