Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana: अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बिहार राज्य सरकार युवाओं को अंतर्जातीय विवाह के लिए प्रेरित करने का निर्णय ले रही है। इस योजना के तहत, अंतर्जातीय विवाह करने वाले नवविवाहित जोड़ों को राज्य सरकार 2.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस राशि का उपयोग करके वे एक नया जीवन आरंभ कर सकते हैं और बिना किसी बाहरी सहायता के अपना छोटा व्यवसाय स्थापित कर आय का स्रोत बना सकते हैं।
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मुख्य लक्ष्य समाज में जातीय भेदभाव को समाप्त करना और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति अंतरजातीय विवाह करता है, तो उसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बिहार सरकार इस योजना के तहत विवाह करने वाले जोड़ों को वित्तीय सहायता के रूप में धनराशि देती है, जिससे वे अपने प्रारंभिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसका उद्देश्य समाज में जातीय एकता और सद्भावना को प्रोत्साहित करना है।
योजना का उद्देश्य
बिहार सरकार ने समाज में फैली अस्पृश्यता, जाति व्यवस्था और महिला उत्पीड़न जैसी समस्याओं को समाप्त करने के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को समाज में सशक्त बनाना है। बिहार राज्य में अंतरजातीय विवाह करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा विवाह के तीन महीने के भीतर दुल्हन के नाम पर एक लाख रुपये का अधिकतम लाभ प्रदान किया जाएगा। इस राशि को तीन वर्ष बाद वापस लिया जा सकता है।
योजना का लाभ
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को एक निर्धारित धनराशि प्रदान की जाती है, जो उनके नए जीवन की शुरुआत में आर्थिक सहायता के रूप में कार्य करती है।
- योजना के तहत मिली राशि का उपयोग करके वे अपना छोटा व्यवसाय स्थापित कर आय का स्रोत बना सकते हैं।
- इस योजना का उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव और जाति के बंधनों को समाप्त करना है, जिससे सामाजिक एकता और सद्भावना को बढ़ावा मिलता है।
- यह योजना समाज में व्याप्त जातिवाद को कम करने में सहायक होती है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में योगदान करती है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (दोनों विवाहित जोड़े का का)
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी
- पैन कार्ड
- शादी का कार्ड
- मैरिज सर्टिफिकेट
योजना के लिए पात्रता
- इस योजना के लिए आवेदक जोड़े को बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़के और लड़की की कोर्ट मैरिज अनिवार्य है।
- इस में आवेदन करने पर लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
- सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के तहत, एक निम्न जाति का होना चाहिए और दूसरा उच्च जाति होनी चाहिए।
योजना के लिए आवेदन
- आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जाएं।
- अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें।