Bihar Startup Policy Yojana: स्टार्टअप ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इन्हें देश के विकास के लिए नई दिशा प्रदान की है। इन उद्यमियों के माध्यम से नवाचार और उत्पादों का विकास हो रहा है, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है और अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। भारत सरकार ने इस दिशा में कई नीतियों को लागू किया है, जिससे स्टार्टअप्स को आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में, बिहार सरकार ने भी युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘बिहार स्टार्ट-अप पॉलिसी’ का निर्माण किया है। इस नीति के अंतर्गत, राज्य सरकार स्टार्टअप स्थापित करने के लिए बिना ब्याज के ऋण प्रदान कर रही है।
Bihar Startup Policy Yojana
बिहार स्टार्टअप योजना बिहार सरकार द्वारा युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य उन युवाओं को लाभ पहुंचाना है, जो स्टार्टअप व्यवसाय के विचार रखते हैं। इस योजना का मुख्य लक्ष्य बिहार में उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत स्टार्टअप और उद्योगों को वित्तीय सहायता, नेटवर्किंग के अवसर, और बाजार तथा उद्योग विशेषज्ञों तक पहुंच प्रदान की जाती है।
इस योजना के तहत योग्य युवाओं को बिना ब्याज के 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। यदि कोई युवा स्टार्टअप कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है, तो उसे सरकार द्वारा 3 लाख रुपये का अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। इसके तहत, राज्य सरकार युवा उद्यमियों को 10 वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख रुपये तक की ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराएगी। यदि कोई स्टार्टअप किसी गतिवर्धक कार्यक्रम में भाग लेता है, तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा उत्पाद विकास और प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
जो स्टार्टअप निवेश को सुरक्षित करने का कार्य करते हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा कुल निवेश का 2% सफलता शुल्क के रूप में प्रदान किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने एक स्टार्टअप पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से युवा उद्यमी इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।
योजना का लाभ
- इस नीति के अंतर्गत राज्य के युवा उद्यमियों को स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता के रूप में ऋण प्रदान किया जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस नीति के तहत लाभार्थी उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण 10 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार की इस नीति के तहत लाभार्थी उद्यमियों को आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण और विपणन में भी सहायता प्रदान की जाती है।
- स्टार्टअप्स को किसी भी प्रकार के गतिवर्धक कार्यक्रम में भाग लेने पर उत्पाद विकास और प्रशिक्षण के लिए तीन लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
- महिला उद्यमियों द्वारा संचालित प्रत्येक स्टार्टअप को 5% अतिरिक्त फंड, अर्थात 10 लाख 50 हजार रुपये की राशि बीज निधि के रूप में और 3 लाख 15 हजार रुपये त्वरक कार्यक्रम में भाग लेने पर प्रदान की जाएगी।
योजना के लिए पात्रता
- बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
- आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है।
- आवेदक का उद्यमिता के क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए।
- आवेदक स्टार्टअप बिहार में पंजीकृत होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाती प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाईल नंबर
- ईमेल आईडी
योजना के लिए आवेदन
- आधिकारिक वेबसाइट startup.indbih.com पर जाएं।
- आवेदन पत्र भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें।