UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गंभीर बीमारी सहायता योजना नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। यह योजना उन व्यक्तियों के लिए है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और आर्थिक कठिनाइयों के कारण उचित उपचार नहीं करा पा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को गंभीर बीमारी के उपचार के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस योजना का लाभ केवल उन गरीब व्यक्तियों या श्रमिकों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं।
UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana
इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने आरंभ किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश में कई लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त धन की कमी के कारण वे उचित इलाज नहीं करा पाते हैं। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का उचित उपचार सुनिश्चित किया जा सके। विशेष रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का उपचार सरकारी खर्च पर किया जाएगा। इसका एक और कारण यह है कि इस पहल के माध्यम से गंभीर बीमारियों की संख्या में भी कमी आएगी। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
योजना का लाभ
- इस योजना के तहत राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का निःशुल्क उपचार करेगी।
- लाभार्थी स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य का उपचार किसी सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में करा सकता है।
- इलाज के लिए होने वाले सभी खर्चों का पूरा भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- यदि लाभार्थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार कराता है, तो उपचार की प्रतिपूर्ति सीधे अस्पताल को की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- वोटर कार्ड
- चालू मोबाइल नबंर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदन फॉर्म
- डॉक्टर की पर्ची
योजना के लिए पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को दिया जाएगा।
- लाभार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी नौकरी में न हो।
- इस स्कीम के तहत लाभार्थी के परिवार के अविवाहित, आश्रित पुत्री तथा 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र और पत्नी को जोड़ा जाएगा।
- आवेदक करदाता नहीं होना चाहिए।
योजना के लिए आवेदन
- आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in पर जाएं।
- आवेदन पत्र भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें।