Rashtriya Parivarik Labh Yojana: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी परिवार का एकमात्र कमाने वाले मुखिया का निधन हो जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा उस परिवार को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब और असहाय परिवारों को शामिल किया जाएगा।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana
इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सरकार द्वारा 30000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवारों को मिलेगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गई है और जिनके परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है। यह योजना उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को समर्पित है।
योजना का उद्देश्य
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सहायता प्रदान करना है। जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होती है, विशेषकर यदि वह व्यक्ति परिवार का मुख्य कमाने वाला होता है, तो परिवार में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के माध्यम से लोग अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को 30,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
योजना का लाभ
- योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को 30 हजार रुपये का मुआवजा राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो कि बिना किसी किश्त के, एक बार में सीधे लाभार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा।
- इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि आवेदक के खाते में जमा की जाएगी।
- इन धनराशियों का उपयोग परिवार अपने लिए रोजगार या छोटे व्यवसाय की शुरुआत के लिए कर सकता है।
- आवेदनकर्ता के बैंक खाते में यह राशि 45 दिनों के भीतर जमा कर दी जाएगी।
- इस योजना का कार्यान्वयन समाज कल्याण विभाग को सौंपा गया है।
- इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवारों को लाभ प्राप्त होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना के लिए पात्रता
- आवेदक उत्तरप्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जिनके कमाऊ मुखिया की मृत्यु हो गई है और मुखिया की आयु 18 से 60 साल के बीच होगी।
- इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 56,450 रूपए/वर्ष और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रूपए/वर्ष या इससे कम कमाने वाले मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार लाभ का पात्र होगा।
- योजना के लाभ लेने के लिए आवेदक को कमाऊ मुखिया की मृत्यु के ठीक एक साल के अंदर ही आवेदन करना होगा।
- योजना के तहत आवेदक लाभार्थी का आधार कार्ड से जुड़ा हुआ एक बैंक खाता नंबर होना चाहिए।
योजना के लिए आवेदन
- आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
- आवेदन पत्र भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें।